जनसंख्या
स्थिरता
कोष
अनुदान,
दान और
अभिदान
से
धनराशि
एकत्र
करता है
ताकि
कोष के
उद्देश्यों
का
बढ़ावा
दिया जा
सके।
दान
जे.
एस. के.
को दिए
गए दान
पर आयकर
अधिनियम,
1961 की
धाना 80
जी (2) (क) (vii)
के अधीन
आय कर से
100
प्रतिशत
छूट
उपलब्ध
है।
जे. एस.
के. के
लक्ष्यों
और
उद्देश्यों
का
समर्थन
करने
वाला
कोई भी
व्यक्ति
कोष को
दान दे
सकता
है। ऐसी
धनराशि
कोष की
समग्र
निधि
में जमा
की
जाएगी
और उस पर
प्राप्त
ब्याज
का
उपयोग
उन
परियोजनाओं
और
कार्यक्रमों
पर किया
जाएगा
जिनके
अन्तर्गत
उन
क्षेत्रों
में
कार्य
किया
जाए
जहाँ
कार्य
काफी कम
किया
गया है
या
गर्भनिरोध
और जनन
स्वास्थ्य
सेवाओं
पर
सूचना
देने
तथा
बिल्डिंग
संबंधी
जानकारी
उपलब्ध
कराने
के लिए
किए
जाने
वाले
प्रयासों
पर किया
जाएगा।
विशेष
उपलब्धियों
की
जानकारी
प्राप्त
करने के
लिए
यहां
क्लिक करें
कोष
में
पंजीकरण
कराने
के बाद
निम्नलिखित
के पक्ष
में देय
चैक/ड्राफ्ट
द्वारा
अंशदान
दिया जा
सकता
है।
जे. एस.
के. -
अंशदान
जनसंख्या
स्थिरता
कोष
283, अगस्त
क्रान्ति
भवन,
प्रथम
मंजिल,
एन्नी
बेसन्त
गेट,
भीकाजी
कामा
प्लेस,
नई
दिल्ली -
110066
दूरभाषः
011 - 26181634, 26197380
फैक्सः
011 - 26197346
ईमेलः jsk-npsf@nic.in
प्रत्येक
अंशदान (अंशदान)
की
प्राप्ति
सूचना
दो बार
दी
जाएगी। (पहली
सूचना
चैक-ड्राफ्ट
प्राप्त
होने पर
और
दूसरी
बार
सूचना
निधि की
वसूली
हो जाने
के बाद
दी
जाएगी)।
जे. एस.
के. धन
के
इलेक्ट्रॉनिक
अंतरण
की
सूचना
शीघ्र
देगा।
तब तक
चैक/डिमाण्ड
ड्राफ्ट
द्वारा
अदायगी
की जा
सकती
है।
वस्तु
के रूप
में
अंशदान (अंशदान)
वस्तु
के रूप
में
अंशदान
का
स्वागत
है।
उदाहरणार्थ
कॉल
सेन्टरों
के लिए
लोहो का
सामान,
संचार
संपर्क
मजबूत
बनाने
के लिए
सेलफोन,
क्लिप
चार्ट,
पोस्टर,
टी. वी.
क्लिप,
फिल्म
और टी.वी./रेडियो
पर
कार्पोरेट
या गैर-सरकारी
संगठनों
द्वारा
प्रायोजित
समय।
उपहार
स्वीकार
करने से
पहले
उसके
उपयोग
की
अनुकूलता
की जांच
की
जाएगी।
सामाग्री
देन
वाले
संगठन
के
परिचय
के साथ
सामग्री
सीडी पर
भेजी जा
सकती है
तथा उस
वस्तु
को देने
का
लक्ष्य
क्या है,
यह
ध्यान
में
रखना
होगा।
जे. एस.
के. जिस
प्रकार
से
उपयुक्त
समझे
वैसे उस
वस्तु
का
उपयोग
कर सकता
है।
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