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कार्यपालक
निदेशक
कोष का
मुख्य
कार्यपालक
अधिकारी
होगा।
वह
शासी
बोर्ड
के
समग्र
पर्यवेक्षण,
निदेशन
और
नियंत्रण
के
अधीन
कोष के
कार्यों
के
उचित
संचालन
तथा
अन्य
अधिकारियों
और
कर्मचारियों
के
आचरण
के लिए
उत्तरदायी
होगा/होगी।
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कार्यपालक
निदेशक
के
कार्यों
में
सहायता
पहुंचाने
के लिए
अधिकारियों
और
कर्मचारी
उचित
संख्या
में
तैनात
होगें
जिसका
निर्धारण
शासी
बोर्ड
द्वारा
किया
जाएगा।
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अधिकारियों
और
कर्मचारियों
की
नियुक्ति
शासी
बोर्ड
द्वारा
उन
भर्ती
नियमों
और
सेवा
शर्तों
के
अनुसार
की
जाएगी
जो
बोर्ड
द्वारा
बनाई
जाएं।
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कार्यपालक
निदेशक
को
अपने
प्रभार
में
आने
वाले
सभी
विषयों
के
संबंध
में
शक्तियां
प्राप्त
होगी
और वह
ऐसे
सभी
कार्य
निष्पादित
करेगा/गी
जो इन
नियमों
या गई
उप-विधियों/कार्यविधियों
में
उसके
लिए
नियत
किए गए
हों
अथवा
उसे
ऐसी
शक्तियां
प्राप्त
होगीं
और वह
ऐसे
कार्य
करेगा/गी
जो
शासी
बोर्ड
द्वारा
उसे और
प्रत्यायोजित
किए
जाए।
वह
अपनी
शक्तियों
और
कार्यों
को
शासी
बोर्ड
की
अनुमति
से
किसी
अन्य
को
प्रत्यायोजित
कर
सकता/ती
है।
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सभी
वाद,
अपराधिक
शिकायतें
और
किसी
भी
प्रकार
की
विधिक
कार्यवाहियां
सोसाइटी
द्वारा
और
उसके
विरूद्ध
कार्यपालक
निदेशक
के नाम
से
प्रारम्भ
की
जाएगी
और/या
कार्यपालक
निदेशक
द्वारा
ही
उनका
प्रतिवाद
किया
जाएगा।
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कार्यपालक
निदेशक
को इस
प्रकार
से
व्यय
करने
का
प्राधिकार
प्राप्त
होगा
जो
बोर्ड
द्वारा
विहित
किया
जाए और
वह
अनुदानों
की
व्यवस्था
से
संबंधित
प्रशासनिक
प्रबंध
और
ब्यौरों
के लिए
उत्तरदायी
होगा/गी।
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कार्यपालक
निदेशक
वार्षिक
रिपोर्ट
और बजट
तैयार
करेगा
और
बोर्ड
या
उसकी
समितियों
के
समक्ष
विचारार्थ
उस
तारीख
को या
उससे
पहले
प्रस्तुत
करेगा
जो
बोर्ड
द्वारा
विहित
की
जाए।
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बोर्ड
के
प्रति
अपने
समग्र
उत्तरदायित्वों
के
अधीन
कार्यपालक
निदेशक
जैसा
आवश्यक
समझे
वैसे
अपने
प्रशासनिक
कार्य
उन
व्यक्तियों
को
सौंप
सकता
है जो
बोर्ड
द्वारा
नियुक्त
किए
जाएं।
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कार्यपालक
निदेशक
भारतीय
और
विदेशी
व्यक्तियोंर,
संस्थाओं
और
संगठनों
के साथ
पत्र
व्यवहार
करने
तथा
बोर्ड
के
निदेशन
और
अनुमति
के
अधीन
सोसाइटी
के
प्रयोजनों
से
संबंधित
विषयों
के
संबंध
में
उनसे
सहयोग
करने
के लिए
प्राधिकृत
होगा।
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कार्यपालक
निदेशक
बोर्ड
द्वारा
यथा
अनुमोदित
प्रतिनिधियों
को
नियुक्त
करेगा
ताकि
वे
भारत
या
विदेश
में
होने
वाले
उन
सम्मेलनों
में
सोसाइटी
का
प्रतिनिधित्व
कर सके
जिनमें
सोसाइटी
रूचि
रखता
हो।
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कार्यपालक
निदेशक
शासी
बोर्ड
द्वारा
यथा
अनुमोदित
और
उसके
समग्र
पर्यवेक्षण
के
अधीन
बैंक
खाता
या
बैंक
खाता
खोलेगा,
चालू
रखेगा
और
उनसे
लेनदेन
करेगा।
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कार्यपालक
निदेशक
सामान्य
निकाय
और
शासी
बोर्ड
का
सचिव
भी
होगा/गी।