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जे.एस.के. का सामान्य निकाय

जनसंख्या स्थिरता कोष का सामान्य निकाय (राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण निधि) सामान्य निकाय में अध्यक्ष और निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित सदस्य निम्नलिखित होंगेः

क्र.सं.

नाम और पता

कोष में पदनाम

1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, भारत सरकार

अध्यक्ष (पदेन)

2

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री, भारत सरकार

उपाध्यक्ष (पदेन)

3

सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार

सदस्य (पदेन)

4

सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, भारत सरकार

सदस्य (पदेन)

5

सचिव, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, भारत सरकार

सदस्य (पदेन)

6

सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार

सदस्य (पदेन)

7

सचिव, योजना आयोग, भारत सरकार

सदस्य (पदेन)

8

संघ शासित क्षेत्रों/राज्य सरकारों के परिवार कल्याण विभागों के सचिव

सदस्य (पदेन)

9

जनसांख्यिक और जनसंख्या स्थिरीकरण के क्षेत्र और इसके संबंध क्षेत्रों के विशेषज्ञ

सदस्य

10

उद्योग और व्यापार संघ के प्रतिनिधि

सदस्य

11

जनसंख्या स्थिरीकरण के क्षेत्र और इसके संबंध क्षेत्रों में सक्रिय अथवा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन परिवार कल्याण और स्वास्थ्य के क्षेत्रों से संबंध गैर-सरकारी संगठन

सदस्य

12

कार्यपालक निदेशक

सदस्य सचिव (पदेन)

अब सदस्यता खुली हुई है। कृपया संकल्प देखें भारत के सभी नागरिक जे.एस.के. के सदस्य हो सकते हैं परन्तु उन्हें मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। इससे जनसंख्या स्थिरीकरण में सहायता मिलेगी और एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रयास के लिए लोंगों में एकता की भावना जागृत होगी।

तथापि शासी बोर्ड ऐसी संस्थाओं/व्यक्तिओं को सदस्यता देने से मना कर सकता है जिसकी रूचि कोष केक लक्ष्यों और उद्देशयों के विपरीत हो।

कोष के सामान्य निकाय की बैठक एक वर्ष मेंकम से कम दो बार दिल्ली स्थित अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के कार्यालय में होगी। ऐसी बैटकों की तारीखें शासी बोर्ड द्वारा निश्चित की जाएगी। ऐसी बैठकों कीक सूचना कोष के सदस्यों को कम से कम 21 दिन पूर्व दी जाएगी। सामान्य बैठकों में निम्नलिखित विषयों पर विचार किया जाएगा।

1- कोष के क्रियाकलापों की समीक्षा करना,

2- कोष की विस्तृत नीतियों और कार्यपद्दतियों की समीक्षा करना तथा उपयुक्त सिफारिशें करना, किसी ऐसे विषय पर विचार करना जो अध्यक्ष की अनुमति से किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाए।

परन्तु शर्त यह है कि उन सामान्य बैठकों में से एक कोष की वार्षिक सामान्य बैठक के रूप में होगी जिसमें उपर्युक्त कार्यों के अलावा या अन्यथा लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के विवरण सहित कोष के वार्षिक बजट, वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षा किए गए लेखाओं पर विचार किया जाएगा तथा उन्हें स्वीकार किया जाएगा।

कोष की वार्षिक रिपोर्ट और लेखे संसद के दोनों सदनों के समक्ष विहित समय के अनुसार रखे जाते हैं।

या और कि दो आनुक्रमिक सामान्य बैठकों के मध्य 7 कैलेंडर महीनों और दो आनुक्रमिक वार्षिक सामान्य बैठकों के मध्य 18 कैलेंडर महीनों से अधिक समय का अंतर नहीं होगा।

(क) सदस्यता की स्वीकृति
इसका निर्धारण शासी बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

(ख) सदस्यता की समाप्ति
1. कोष का कोई भी सदस्य उस अवधि तक अपने पद पर बना रहेगा जो इस संबंध में परिवार कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित की जाए। शासी बोर्ड कोई कारण बताए बिना किसी भी सदस्य की सदस्यता समाप्त कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी पद पर अपनी नियुक्ति हो जाने के कारण कोष का सदस्य हो जाता हो तो/ती है तो उस पद से उसकी नियुक्ति समाप्त हो जाने के बाद कोष से उसकी सदस्यता भी समाप्त हो जाएगी।

2. पदेन सदस्य के अलावा कोई भी अन्य सदस्य अध्यक्ष को पत्र भेजकर अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे सकता/सकती है और वह त्यागपत्र स्वीकार किए जाने की तारीख से प्रभावी होगा।

ग- अपील और पुनः सदस्य बननाः
यदि किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त हो गई हो तो वह सामान्य निकाय की अगली बैठक में अपील कर सकता है तथा उस बैठक में विद्यमान सदस्यों के बहुमत द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

घ- सदस्यता की सूची
कोष अपने पंजीकृत कार्यालय में अपने सदस्यों की एक सूची रखेगा। प्रत्येक सदस्य या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा/गी और उस पर अपना नाम, व्यवसाय और पता लिखेगा/गी। सोसाइटी सदस्यता सूची में निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज करेगीः

  1. सदस्यता स्वीकार किए जाने की तारीख।
  2. वह तारीख जिसको उसकी सदस्यता समाप्त हो गई।

ड़ा. - सदस्य को निरीक्षण करने का अधिकार
कोष के किसी भी सदस्य को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह लेखाओं, रजिस्टारों और सामान्य बैठक की कार्यवाहियों का निरीक्षण कार्यालय के दौरान और इस संबंध में शासी बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए सामान्य मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार कर सकता है। कोष की वार्षिक रिपोर्टों और लेखाओं को संसद के दोनों सदनों के समक्ष विहित समय के अनुसार रखा जाएगा।

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 © प्रतिलिपि अधिकार 2007,  जनसंख्या स्थिरता कोष , सर्वाधिकार सुरक्षित

 

(पिछला अद्यतनीकृतः 15.01.2008)