| शासी
बोर्ड
की
शक्तियां
और कार्यः
कोष के
कार्यों
का
सामान्य
संचालन,
प्रबंधन
और
नियंत्रण
करना
शासी
बोर्ड
का
कार्य
होगा।
शासी
बोर्डः
- सामान्य
निकाय
की
अनुमति
से और
इस
अधिनियम
में
अन्तर्निहित
उपलब्धों
के
अनुसार
कोष के
नियमों,
विनियमों
और उप-विधियों
को
बनाने,
संशोधित
करने
और
निरस्त
करने
का
कार्य
कर
सकता
है।
- कोष
के
उद्देश्यों
को
बढ़ावा
देन के
लिए
नगदी
के रूप
में या
प्रतिभूतियों
के रूप
में या
किसी
अन्य
रूप
में
अनुदान,
प्रत्याभूति
(गारंटी)/उपहार,
दान और
अंशदान
स्वीकार
कर
सकता
है और
दे
सकता
है।
- कोई
भी चल आ
अचल
संपत्ति
खरीद
सकता
है,
अधिग्रहण
कर
सकता
है,
पट्टे
या
किराए
पर ले
सकता
है
अथवा
उपहार
के रूप
में
स्वीकार
कर
सकता
है और
उसका
इस
प्रकार
से लेन-देन
कर
सकता
है
जिससे
कि कोष
के
उद्देश्यों
और
कार्यकलापों
को
बढ़ावा
मिले।
- कोई
भी
किसी
भी चल
या अचल
संपत्ति
की
बिक्री
कर
सकता
है,
किसी
को
सौंप
सकता
है,
गिरवी
रख
सकता
है,
पट्टे
पर दे
सकता
है,
विनिमय
कर
सकता
है या
किसी
ऐसे
अन्य
प्रकार
से
निपटारा
कर
सकता
है जो
कोष के
कार्यों
के
संचालन
के लिए
आवश्यक
या
सुविधाजनक
हो।
- कोष
के लिए
और कोष
की तरफ
से कोई
करार
कर
सकता
है।
- सभी
विधिक
कार्यवाहियों
पर कोष
की ओर
से वाद
चलाना
और
प्रतिवाद
कर
सकता
है।
- कोष
के
किसी
भी
कार्य
का
निपटारा
करने
के लिए
या कोष
से
संबंधित
किसी
भी
विषय
के
संबंध
में
परामर्श
देने
के लिए
समिति/समितियां
नियुक्त
कर
सकता
है।
- कोष
की
वार्षिक
रिपोर्ट
वार्षिक
लेखे
और
वित्तीय
प्राक्कलन,
जैसे
यह
उपयुकत
समझें,
तैयार
कर
सकता
है और
उन्हें
अंतिम
रूप दे
सकता
है।
- जैसे
यह
आवश्यक
समझे
वैसे
अपनी
कोई भी
शक्ति
कार्रयपालक
निदेशक
को या
कोष के
किसी
अधिकारी
को या
शासी
बोर्ड
की
समिति/समितियों
को
प्रत्योजित
कर
सकता
है।
- 1.
शासी
बोर्ड
और
इसके
द्वारा
नियुक्त
की
जाने
वाली
समितियों
के
कार्य
संचालन
करने
2.
शक्तियों
के
प्रत्योजन
करने,
3. कोरम
निश्चित
करने
4. ऐसा
कोई
अन्य
विषय
जिसके
लिए
उपबंध
आवश्यक
समीची
हो,
के लिए
अधिनियम
में
अन्तर्निहित
उपबंध
के अधीन
सोसाइटी
के नियम,
विनियम
और उप-विधियां
बनाने,
स्वीकार
करने,
संशोधित
करने,
परिवर्तित
करने या
विरस्त
करने के
लिए समय-समय
पर
कार्रवाई
कर सकता
है।
- ऐसे
अन्य
कार्य
कर
सकता
है जो
समय-समय
पर
उपयुक्त,
उचित
और
समीचीन
प्रतीत
हो या
जो
कार्य
समान्य
निकाय
द्वारा
इसे
सौपे
जाएं।
शासी
बोर्ड
के
विद्यमान
सदस्यों
की
सूची
|
क्र.सं. |
नाम
और पता |
कोष
में
पदनाम |
|
1 |
श्री
नरेश
दयाल,
सचिव,
स्वास्थ्य
एवं
परिवार
कल्याण
मंत्रालय |
अध्यक्ष
(पदेन) |
|
2 |
श्री
आर. आर.
शाह
सचिव,
योजना
आयोग |
सदस्य
(पदेन) |
|
3 |
श्रीमती
दीपा
जैन,
सचिव,
महिला
एवं
बाल
विकास
विभाग |
सदस्य
(पदेन) |
|
4 |
श्र
चम्पक
चटर्जी,
सचिव,
प्रारंभिक
शिक्षा
और
साक्षरता
विभाग |
सदस्य
(पदेन) |
|
5 |
लेफ्टिनेंट
जनरल (सेवानिवृत्त)
एस.एस.मेहता,महा-निदेशक,
भारतीय
उद्योगों
का
परिसंघ
(सी.आई.आई) |
सदस्य |
|
6 |
डा.
अमित
मिश्रा,
महा-सचिव,
एफ.आई.सी.सी.आई |
सदस्य |
|
7 |
डा. एच.
सुदर्शन,
मादन
सचिव,
करूणा
न्यास |
सदस्य |
|
8 |
डा.
अभय
बंग,
सर्च (एस.ई.ए.आर.सी.एच) |
सदस्य |
|
9 |
सुश्री
शैलजा
चन्द्रा,
पूर्व
मुख्य
सचिव,
दिल्ली |
सदस्य
सचिव (पदेन) |
|