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रकार का संकल्प

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(परिवार कल्याण विभाग)
संकल्प
नई दिल्ली, दि. 14 जून, 2005

सं-एन. 23011/166/2004 पी एल वाई (एन सी पी) - जनसंख्या स्थिरता कोष का गठन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में एक स्वायत्त निकाय के रूप में किया गया है तथा इसे सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन एक सोसाईटी के रूप में विधिवत् पंजीकृत किया गया है। जनसंख्या स्थिरता कोष के समान्य निकाय ने अपनी 22 मार्च, 2005 को संपन्न हुई बैठक में इसे उसी रूप में अनुमोदित कर दिया है। तदनुसार, जनसंख्या स्थिरता कोष के सामान्य निकाय और शासी बोर्ड का पुनर्गठन नीचे लिखे अनुसार तत्काल प्रभाव से किया जाता है:

सामान्य निकाय

क्र.सं. नाम और पता कोष में पदनाम
1 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, भारत सरकार अध्यक्ष (पदेन)
2 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री, भारत सरकार उपाध्यक्ष (पदेन)
3 सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार सदस्य (पदेन)
4 सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, भारत सरकार सदस्य (पदेन)

5

सचिव, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, भारत सरकार

सदस्य (पदेन)

6

सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार

सदस्य (पदेन)

7

सचिव, योजना आयोग, भारत सरकार

सदस्य (पदेन)

8

संघ शासित क्षेत्रों/राज्य सरकारों के परिवार कल्याण विभागों के सचिव*

सदस्य

9

जनसांख्यिक और जनसंख्या स्थिरीकरण के क्षेत्र और इसके संबंध क्षेत्रों के विशेषज्ञ*

सदस्य

10

उद्योग और व्यापार संघ के प्रतिनिधि*

सदस्य

11

जनसंख्या स्थिरीकरण के क्षेत्र और इसके संबंध क्षेत्रों में सक्रिय अथवा स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन परिवार कल्याण और स्वास्थ्य के क्षेत्रों से संबंध गैर-सरकारी संगठन*

सदस्य

12

चिकित्सा और परा चिकित्सा एसोसिएशन*

सदस्य

13

कार्यपालक निदेशक

सदस्य सचिव (पदेन)

*जनसंख्या स्थिरता कोष (जे.एस.के.) की सदस्यता राज्य सरकारों, स्थानीय स्वशासन वाली संस्थाओं, जनसांख्यिकों, और जनसंख्या स्थिरीकरण के क्षेत्र और इसके संबंध क्षेत्रों के विशेषज्ञों, जनसंख्या स्थिरीकरण के क्षेत्र और इसके संबंध क्षेत्रों में सक्रिय अथवा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन परिवार कल्याण और स्वास्थ्य क्षेत्रों से जुड़े गैर-सरकारी संगठनों, चिकित्सा एवं परा-चिकित्सा संघों, उद्योग और व्यापार संघों, आम नागरिकों, संस्थाओं आदि के लिए उन शर्तों पर खुली हुई है जो कोष के सामान्य निकाय द्वारा निर्धारित किया जाए। जनसंख्या स्थिरता कोष की सदस्यता के लिए कोष द्वारा चलाए जाने वाले अभियान में केन्द्र सरकार पहले तीन वर्षों में मद करेगी।

शासी बोर्ड
जनसंख्या स्थिरता कोष के शासी बोर्ड में अध्यक्ष और सदस्य सचिव सदित अधिक से अधिक पन्द्रह सदस्य होंगे। जे.एस.के. के शासी बोर्ड के दस सदस्यों का चयन कोष के सामान्य निकाय के सदस्यों में से कोष के सामान्य निकाय के सदस्यों द्वारा ही दो वर्षों की अवधि के लिए किया जाएगा। उनमें से कोई भी सदस्य दो लगातार अवधियों से अधिक समय के लिए ऐसे चयन हेतु पात्र नहीं होगा। शासी बोर्ड के विद्यमान सदस्य शासी बोर्ड के नए सदस्यों का चयन किए जाने तक अपना कार्य करने रहेंगे। तदनुसार जे.एस.के. के शासी बोर्ड का गठन नीचे लिखें अनुसार होगाः

क्र.सं.

नाम और पता

पदनाम

1

सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

अध्यक्ष (पदेन)

2

सचिव, योजना आयोग, भारत सरकार

सदस्य (पदेन)

3

सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, भारत सरकार

सदस्य (पदेन)

4

सचिव, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, भारत सरकार

सदस्य (पदेन)

5-14

सामान्य निकाय से चुने जाने वाले दस सदस्य

सदस्य

15

कार्यपालक निदेशक

सदस्य (सचिव)

सरकार एक आवश्यक सीमा4 तक ही जे.एस.के के साथ कार्य करेगी ताकि निम्नलिखित सुनिश्चित किया जा सकेः

  1. सिविल सोसाइटी में से एक ऐसा उचित प्रबंधन संरचना तैयार करना जिसे अन्ततः जे.एस.के. को सौपा जा सके।
  2. प्रारंभिक वर्षों में एक भागीदार की भूमिका अदा करना, जे.एस.के. को सुदृढ़ करने के लिए सिवल सोसाइटी के प्रबंधन की सहायता करना और इसके कार्यकलापों को एक समयबद्ध ढ़ंग से दूर-दूर तक फैलाना।
  3. जे.एस.के. की निधि का दुरूपयोग रोकने के लिए उसके कार्यों पर निगाह रखना और जे.एस.के. की प्रबंधन संरचना में सिविल सोसाइटी के किसी भी सदस्य के एकाधिकार को रोकना, और
  4. जे.एस.के. के प्रबंधन में भाग लेने वाले सिविल सोसाइटी के किसी वर्ग में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो मध्यस्थ की भूमिका अदा करना।

संगम ज्ञापन और नियमों एवं विनियमों में अनुकूल अशोधन आवश्यकतानुसार किए जाएंगे। संगम ज्ञापन और नियमों एवं विनियमों की परिशोधित प्रतिलिपि सोसाइटी रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और कोष के सभी सदस्यों को भेज दी जाएगी।

प्रसन्न होता
सचिव

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 © प्रतिलिपि अधिकार 2007,  जनसंख्या स्थिरता कोष , सर्वाधिकार सुरक्षित

 

(पिछला अद्यतनीकृतः 15.01.2008)