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सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के
अधीन स्थापित
जनसंख्या स्थिरता कोष (जे.एस.के) (राष्ट्रीय
जनसंख्या स्थिरीकरण निधि) को एक स्वायत्त सोसाइटी
के रूप में पंजीकृत किया गया है।जे.एस.के का
लक्ष्य ऐसे क्रियाकलाप करना एवं उन्हें
प्रोत्साहित करना है जिनका उद्देश्य धारणीय आर्थिक
विकास, सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण की
आवश्यकताओं के अनुरूप स्तर पर सन् 2045 तक जनसंख्या
स्थिर करना हो।
जनसंख्या स्थिर कोष का सामान्य
निकाय केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता
में कार्य करता है और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
मंत्रालय, विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग,
महिला एवं बाल विभाग, योजना आयोग, ग्रामीण विकास
मंत्रालयों के सचिव, राज्य स्वास्थ्य सचिव जे.एस.के.
के सामान्य निकाय के सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त, इसके सामान्य निकाय में जनसाख्यिक, उद्योग
और व्यापार गैर-सरकारी संगठनों, चिकित्सा और
परिचिकित्सा संघों, आम, नागरिकों, संस्थाओं आदि के
प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं जनसंख्या स्थिरता कोष
से आशा की जाती है कि वह एक सिविल सोसाइटी के आंदोलन के रूप में कार्य करे।
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